Up Driving License Form – How To Apply, Fees, Requirement Documents, Eligibility

उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना एक सरल प्रक्रिया है, बशर्ते आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ और नियमों का पालन करें। यहां ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है:


ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं:

  1. लर्नर लाइसेंस: यह शुरुआती ड्राइवरों को दिया जाता है और इसकी वैधता 6 महीने होती है।
  2. स्थायी लाइसेंस: यह लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के एक महीने बाद दिया जाता है।
  3. व्यावसायिक लाइसेंस: यह व्यवसायिक वाहनों जैसे ट्रक, बस आदि के लिए होता है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता

  1. आयु:
    • दुपहिया और हल्के वाहनों के लिए: न्यूनतम आयु 18 वर्ष।
    • व्यावसायिक वाहनों के लिए: न्यूनतम आयु 20 वर्ष।
  2. लर्नर लाइसेंस:
    • स्थायी लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस होना अनिवार्य है।
  3. ड्राइविंग का ज्ञान:
    • ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी।

आवश्यक दस्तावेज़

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि।
  2. पता प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, या पासपोर्ट।
  3. जन्म तिथि प्रमाण: जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट।
  4. पासपोर्ट साइज फोटो: 4-6 हालिया फोटो।
  5. मेडिकल सर्टिफिकेट: व्यावसायिक लाइसेंस के लिए।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. ऑनलाइन आवेदन:

  1. वेबसाइट पर जाएं: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. फॉर्म भरें: आवेदन पत्र (Form 2) भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।

2. दस्तावेज़ सत्यापन:

  • भरे हुए फॉर्म और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।

3. लर्नर लाइसेंस टेस्ट:

  • ऑनलाइन आवेदन के बाद ट्रैफिक नियमों का एक सरल टेस्ट देना होगा।
  • टेस्ट पास करने के बाद लर्नर लाइसेंस जारी किया जाएगा।

4. स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन:

  • लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के 30 दिन बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करें।
  • आरटीओ ऑफिस में वाहन चलाने का टेस्ट दें।

शुल्क विवरण

  • लर्नर लाइसेंस शुल्क: ₹200
  • स्थायी लाइसेंस शुल्क: ₹400
  • डुप्लीकेट लाइसेंस: ₹300

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

  1. वैधता:
    • निजी वाहनों के लिए: 20 वर्ष या 50 वर्ष की आयु (जो पहले हो)।
    • व्यावसायिक वाहनों के लिए: 5 वर्ष।
  2. नवीनीकरण प्रक्रिया:
    • नवीनीकरण के लिए आवेदन करें और निर्धारित शुल्क जमा करें।

महत्वपूर्ण लिंक


नोट:

  • आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज़ सही तरीके से तैयार करें।
  • गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।
  • ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

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